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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई दिग्गजों के खिलाफ वारंट

Sat, 07 Feb 2015 10:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी कांग्रेस सरकार के चार मंत्रियों, तीन विधायकों, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, एक सांसद समेत 24 कांग्रेसियों के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपियों को 11 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
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आरोप है कि 21 दिसंबर 2009 को विधानसभा कूच के दौरान आरोपियों ने रिस्पना पुल के पास पुलिस से धक्कामुक्की के बाद पथराव कर दिया था। इसमें 15 पुलिस कर्मी घायल हुए थे। इस दौरान राजमार्ग पर जाम लग गया था, जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ी।

इस मामले में अदालत पहले ही आरोपी मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा वापसी की याचिका खारिज कर चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) राजीव कुमार की अदालत ने कहा था कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा वापस किया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
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इनके खिलाफ है वारंट

आरोपियों के खिलाफ अदालत ने दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सभी आरोपियों को दस हजार रुपये का मुचलका भरना होगा और कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी।  

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कृषि मंत्री हरक सिंह रावत, सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य, पंचायत राज मंत्री प्रीतम सिंह, वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक कुंवर प्रणव सिंह, सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक सुबोध उनियाल, विधायक हीरा सिंह बिष्ट, लाल चंद शर्मा, संग्राम सिंह पुंडीर, भूपेंद्र थापली, महेश शर्मा, विनोद रावत, विजय सिंह चौहान, मनीष नागपाल, विवेक खंडूरी, शिवेश बहुगुणा, टिविंकल अरोड़ा, विकास चौधरी, सतपाल ब्रहमचारी, ब्रहमस्वरूप ब्रहमचारी, सूर्यकांत धस्माना, असफाक।   

शिक्षामंत्री के खिलाफ भी वारंट
अदालत ने जनवरी 2011 में प्रदर्शन के दौरान रिस्पना पुल पर पुलिस पर पथराव के मामले में आरोपी शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को 26 फरवरी तक मंत्री को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। मंत्री के साथ ही मनोज लखेड़ा, जयपाल रावत, वेद प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह, अशोक जोशी, महेंद्र बिष्ट व प्रदीप नैथानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
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