1. उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा वर्ग के शोधार्थियों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं में जाने की अनुमति।
2. प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खुल सकेंगे।
3. सिनेमा हॉल, थियेटर आदि 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. एंटरटेनमेंट पार्क खुल सकेंगे।
5. बीटूबी या निर्माता-थोक विक्रेता-खुदरा व्यापार होगा शुरू। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर रहेगी रियायत।
1. प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर एसओपी में साफ कहा गया था कि 15 के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। इस पर फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारियों को होगा। जिलाधिकारी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों की राय के आधार पर फैसला लेंगे।
2. समारोहों, धार्मिक आयोजनों, सांस्कृति एवं राजनीतिक कार्यक्रमों आदि में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
3. पार्क आदि में घूमने, सुबह की सैर के लिए 200 लोगों तक को दी जाएगी अनुमति।