लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही आरटीओ प्रवर्तन ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान भी चलाया। उधर, देहरादून स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि पूर्व के नियमों के हिसाब से ही 21 अप्रैल से दोगुना किराया वसूल किया जाएगा।
कोविड संक्रमण से बचाव के तहत आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा। वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। उधर, देहरादून स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि 23 जून 2020 को सरकार ने जो एसओपी जारी की थी, उसमें वाहनों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने के साथ ही दोगुना किराया वसूलने का प्रावधान किया गया था। एसोसिएशन ने कहा कि इसी हिसाब से सभी वाहन स्वामी 21 अप्रैल से दोगुना किराया वसूलेंगे।
6 वाहन सीज, 22 के चालान
आरटीओ प्रवर्तन की टीमों ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए सोमवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी के निर्देशों पर एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत की अगुवाई में यह अभियान चला। इसमें नियमों का पालन न करने पर छह वाहनों को सीज किया गया, जबकि 22 के चालान काटे गए। सीज हुए वाहनों में पांच विक्रम और एक सिटी बस शामिल है।