साप्ताहिक कर्फ्यू वाले दिन जरूरत की चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, आवागमन सशर्त और अनुमति के अधीन ही होगा। जबकि नगर निगम क्षेत्र में शनिवार की साप्ताहिक बंदी में आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय और संस्थान खुले रखने की छूट है।
15 अप्रैल को जारी आदेश में विवाह समारोहों सहित अन्य आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम सीमा 200 तय की गई थी। शनिवार को जारी आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसके साथ ही 15 अप्रैल को जारी एसओपी में प्रदेश सरकार ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने, मास्क न लगाने आदि पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी, इसको जस का तस रखा गया है।
- प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन
- प्रदेश में 30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
रात्रि कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
- कई पालियों में काम करने वाले कर्मचारी को।
- राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर आपातकालीन परिचालन को।
- मालवाहक वाहनों, माल उतारने-चढ़ाने वालों को।
- बसों, ट्रेनों और हवाईजहाजों से उतर कर घर जाने वालों को।
- विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों से आने जाने वालों को।
- नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को।
साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू के चलते नैनीताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें और व्यसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं, इक्का दुक्का वाहनों के अलावा रोडवेज की बसें चल रही हैं, हालांकि यात्री गिने चुने हैं।
होटल खुले हैं, लेकिन सैलानी वहां भी गिने चुने हैं। मल्लीताल के बाजार क्षेत्रों में दो दिनों में सौ से अधिक कोविड संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन आज बाजार क्षेत्र को सैनिटाइज करा रहा है।
हरिद्वार में व्यापक असर
हरिद्वार में साप्ताहिक बंदी का व्यापक असर है। यहां गंगा घाट खाली पड़े हुए हैं। दुकानें बंद हैं। मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है।