इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अनुसार आवागमन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।
राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की भी अनुमति दी गई है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान विक्रम, ऑटो, टैक्सी भी चल सकेंगे।
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रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों की वजह स्पष्ट करनी होगी।
इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालित की जा सकेंगी, इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में भी सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है।