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उत्तराखंड में ओमिक्रॉन: सरकार ने लगाया रात्रि कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी

Mon, 27 Dec 2021 08:00 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

Night Curfew in Uttarakhand: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में भी सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच बंदी रहेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है।
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- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
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सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू  27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।

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जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

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तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री आदि के परिवहन की अनुमति होगी। इस दौरान पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट आदि खुल सकेंगे। बिजली उत्पादन और वितरण सेवाएं भी सुचारू रहेंगी। डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, केबल सेवा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवा के वाहनों को भी आने-जाने की छूट प्रदान की गई है।

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राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अनुसार आवागमन जारी

इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अनुसार आवागमन जारी रहेगा। सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।

राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की भी अनुमति दी गई है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान विक्रम, ऑटो, टैक्सी भी चल सकेंगे।

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रात्रि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों की वजह स्पष्ट करनी होगी।

इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालित की जा सकेंगी, इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में भी सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है।
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