हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले में कुत्तों और बंदरों के काटने एवं आवारा जानवरों की ओर से लोगों को नुकसान पहुंचाने पर नगर पालिका और सरकार को पीड़ित व्यक्ति को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने आवारा गाय और बैल के किसी को साधारण जख्मी करने पर भी पचास हजार और गंभीर क्षति पहुंचाने पर एक लाख का मुआवजा देने को कहा है।
न्यायालय ने इस संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर डीएम, नगरपालिका ईओ एवं सचिव झील विकास प्राधिकरण को अगली तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने रूकुट कंपाउंड, अयारपाटा तथा शेर डांडा में बगैर प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए बनाए गए भवनों को सील करने और मालरोड में बडे़ वाहनों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के भी आदेश किए हैं।