फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chardham Yatra: दस दिन के लिए वैध होगा ट्रिप कार्ड, वाहन नहीं लगा सकेंगे दूसरा फेरा, यहां करना होगा अप्लाई

Sat, 29 Mar 2025 09:50 AM IST
अलका त्यागी करन सिंह दयाल, अमर उजाला, देहरादून

सार

Chardham Yatra 2025: प्रदेश के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और फिर ट्रिप कार्ड बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से इस बार की यात्रा को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए कई तैयारी की गई हैं। यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कार्ड और फिर ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। इन दोनों के बिना कोई भी वाहन यात्रा पर नहीं जा सकेंगे।

विज्ञापन


दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड 10 दिन के लिए वैध होगा। जबकि, इसके बीच एक वाहन किसी भी धाम का दूसरा फेरा नहीं लगा पाएगा। आरटीओ और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया, प्रदेश के किसी भी एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए greencard.uk.gov.in पर लॉगइन करना होगा। यहां पर गाड़ी व चेसिस नंबर डालते ही वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज की जानकारी स्वत: ही अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। छोटे वाहनों के लिए 400 और बड़े वाहनों के लिए 600 रुपये के साथ यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा।

आवेदन पूरा होने के बाद ग्रीन कार्ड की पर्ची मिलेगी। इस पर्ची को परिवहन कार्यालय में दिखाने पर वहां बैठा बाबू कंप्यूटर पर जानकारी दर्ज करेगा और आरआई वाहन की तकनीकी जांच करेंगे। बताया, अप्रैल के पहले सप्ताह से ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। पहला मौका उत्तराखंड के वाहनों को दिया जाएगा। फिर दूसरे राज्य के वाहन आवेदन कर सकेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते साल 32 हजार से ज्यादा वाहनों ने ग्रीन कार्ड बनवाए थे। इस बार उम्मीद है यह संख्या 36 से 40 हजार के बीच पहुंच सकती है। जबकि, तीर्थयात्रियों की संख्या 60 लाख तक पहुंच सकती है।

Uttarakhand: चारधाम यात्रा...होटल एसोसिएशन उतरे विरोध में, बोले-यात्रियों की संख्या की बाध्यता की जाए खत्म

विज्ञापन

2.6 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों को नहीं मिलेगी अनुमति

यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया, यात्रा में जाने वाले वाहनों के टायर 173 इंच से अधिक और वाहन की चौड़ाई 2.6 मीटर से ज्यादा होने पर यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। यह तकनीकी जांच पूरी होने के बाद वाहन स्वामी ग्रीन कार्ड ऑनलाइन खुद भी निकाल सकते हैं या फिर कार्यालय से भी निकलवा सकते हैं।

निशुल्क बनेगा ट्रिप कार्ड

ग्रीन कार्ड बनने के बाद greencard.uk.gov.in पर ही निशुल्क ट्रिप कार्ड बनाया जाएगा। साइट पर सिर्फ वाहन चालक को लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। जबकि, पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर बनाई लॉगइन आईडी के माध्यम से यात्रियों की जानकारी अपने आप ही दर्ज हो जाएगी।

 
विज्ञापन

चार जगह होगी वाहनों की चेकिंग

चारधाम में आने वाले वाहनों की चेकिंग ब्रह्मपुरी, भद्रकाली, कुठालगेट और हरबर्टपुर कटापत्थर में होगी। यहां परिवहन विभाग के कर्मचारी वाहनों के ग्रीन व ट्रिप कार्ड के साथ यात्रियों की भी जांच करेंगे।

यात्री मोबाइल नंबर पर कर सकेंगे शिकायत

यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या होने पर यात्री एआरटीओ कार्यालय, जांच केंद्र के साथ मोबाइल नंबर पर शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा वाहन चालक या टूर ऑपरेटर की मनमानी की शिकायत भी यात्री कर सकेंगे। यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले मोबाइल नंबर जारी कर दिया जाएगा। ओवररेटिंग रोकने के लिए विभाग की ओर से वाहनों का किराया भी तय किया गया है।

बिना पंजीकरण आए यात्री तो ऑपरेटर पर होगी कार्रवाई

यात्रा पर आने के लिए तीर्थयात्रियों को पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। अगर कोई टूर एंड ट्रैवल कंपनी बिना पंजीकरण के यात्रियों को लाती है तो उसके खिलाफ धारा 193 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि, परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त टूर ऑपरेटर ही यात्रा में आ सकेंगे। ऐसे में टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को सुझाव दिया जाता है कि अपने यात्रियों को पहले ही सूचित कर बता दिया जाए कि यात्रा में आने से पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है। कोई भी गलत जानकारी न दें।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें