व्यक्ति की एचआईवी स्थिति सार्वजनिक कर सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने, 20 लाख रुपये मांगने और संपत्ति के दस्तावेज ले जाने के मामले की विवेचना अब सेलाकुई थाना पुलिस करेगी। न्यायालय के आदेश पर पूर्व में प्रेमनगर कोतवाली में पत्नी, ससुर और साली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला और घटनास्थल सेलाकुई क्षेत्र से संबंधित होने के कारण विवेचना आधिकारिक रूप से सेलाकुई थाने को हस्तांतरित कर दी गई है।
सेलाकुई निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी और उसके मायके वालों ने उसकी एचआईवी स्थिति रिश्तेदारों, परिचितों और रेस्टोरेंट के ग्राहकों को बता दी थी, जिससे उसका व्यवसाय बंद हो गया। साथ ही आरोपियों पर तलाक के एवज में 20 लाख रुपये मांगने, मकान की पंजीकृत रजिस्ट्री अपने साथ ले जाने और अज्ञात व्यक्ति से फोन पर धमकी दिलाने का आरोप लगाया गया था। सेलाकुई थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि पत्रावली प्राप्त कर ली गई है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है।