जिन युवाओं की उम्र एक जनवरी 2015 को 18 साल पूरी हो रही है, उन्हें वोटर बनने का मौका मिलेगा।
पांच नवंबर से शुरू होगा विशेष अभियान
ऐसे युवा फॉर्म-6 में लगाए जाने वाले कागजात दुरुस्त कर लें। विधानसभा निर्वाचक नामावली में इन नए वोटरों का नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है।
नए वोटरों का नाम लिस्ट में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग पांच नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगा।
यह अभियान एक दिसंबर तक चलेगा। इनके फॉर्म-6 जमा होने के बाद उनके कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये ताजा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में एक जनवरी 2015 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं से पहले ही फॉर्म-6 जमा करा लिए जाएंगे। उम्र पूरी होने के बाद उन्हें कार्ड मिलेगा।
तहसीलदार मनवर सिंह कंडारी का कहना है कि आयोग ने तिथि दे दी है। बीएलओ को प्रशिक्षण देने के बाद अभियान शुरू हो जाएगा। नए वोटर अपने क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों में जाकर बीएलओ के पास अपना फॉर्म-6 जमा कर दें।
इन बातों का रखें ध्यान
- पोलिंग स्टेशन में बीएलओ से फॉर्म-6 प्राप्त करें। फॉर्म भरकर उसमें फोटो लगाएं।
- एड्रेस प्रूफ (गैस कनेक्शन, डीएल, बिजली-पानी का बिल, बैंक पासबुक आदि) दें।
- अगर पिता के नाम कागजात हैं तो साथ में पिता के वोटर कार्ड की छाया प्रति लगाएं।
प्रशिक्षण में नहीं आए तो एफआईआर
विधानसभा निर्वाचक नामावली में नए वोटरों को शामिल करने के मद्देनजर बीएलओ के लिए 28 अक्तूबर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें बीएलओ बनाए बहुत से शिक्षक शामिल होने से आनाकानी कर रहे हैं।
कार्यवाहक तहसीलदार मनवर सिंह कंडारी का कहना है कि अगर शिक्षक बीएलओ की ट्रेनिंग में नहीं आए तो खंड शिक्षाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यह निर्वाचन आयोग का आदेश है।
बीएलओ बनने पर बाकायदा मानदेय दिया जाता है। सहसपुर, धर्मपुर, रायपुर, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ को 28 अक्तूबर और राजपुर रोड, कैंट, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का प्रशिक्षण 29 अक्तूबर को नगर निगम प्रेक्षागृह में होगा।