नैनीताल हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को 21 से 30 अप्रैल तक नेपाल जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि वह दो मई को सीबीआई की अदालत में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
मांगी थी अनुमति
न्यायामूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आचार्य बालकृष्ण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें किसी कारण से नेपाल, यूके और यूएसए जाना है। इसके लिए याचिकाकर्ता ने अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी।
बिना अनुमति विदेश यात्रा पर है रोक
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने के आरोप में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कराने के साथ ही बाहर जाने से पूर्व कोर्ट से अनुमति देने के निर्देश दिए थे। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एलपीठ ने याचिकाकर्ता को नेपाल जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।