फर्जी पासपोर्ट मामले में पतंजलि योगपीठ के कुलपति आचार्य बालकृष्ण पर अब आरोप 23 सितंबर को तय होंगे।
फर्जी पासपोर्ट मामले में हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के कुलपति आचार्य बालकृष्ण और संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा के प्राचार्य नरेश चंद द्विवेदी के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में शुक्रवार को आरोप तय होने थे। लेकिन अब यह आरोप 23 सितंबर को तय होंगे।
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पिछली सुनवाई में अदालत ने प्रथमदृष्ट्या दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सुबूत पाए थे। पिछली सुनवाई में बालकृष्ण ने अदालत से खुद को आरोपमुक्त करने की अपील की थी। उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया था किबालकृष्ण ने विभिन्न शिक्षा संस्थानों से शिक्षा ग्रहण की है।
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यदि किसी शिक्षा संस्थान में कोई अनियमितता है तो उस अभिलेख के आधार पर बालकृष्ण का कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता। उन्होंने कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं किया। हालांकि, अदालत ने सीबीआई की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने पर आरोपियों को दोषमुक्त करने से इनकार कर दिया था।
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