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Dehradun: पीआरडी एक्ट में संशोधन से खुलेगा बेरोजगारों की नौकरी का रास्ता, अप्रशिक्षितों की नियुक्ति का मामला

Mon, 24 Oct 2022 09:59 AM IST
रेनू सकलानी बिशन सिंह बोरा , अमर उजाला, देहरादून

सार

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ प्रशिक्षित युवाओं ने सेवा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके चलते अप्रशिक्षितों की नियुक्तियों पर रोक लगी है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने विभाग में अप्रशिक्षितों की नियुक्ति पर यह कहते हुए रोक लगाई है कि पहले प्रशिक्षितों को तैनाती दी जाए।
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मंत्री रेखा आर्य - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में अभी अप्रशिक्षितों की नियुक्ति पर रोक है, लेकिन सरकार अब विभाग के एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इससे राज्य के बेरोजगारों के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक न सिर्फ पीआरडी में बल्कि इसके माध्यम से अन्य विभागों में भी कर्मचारी तैनात किए जा सकेंगे।

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 युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में वर्तमान में 9000 युवा पंजीकृत हैं, इसमें से चार हजार से अधिक प्रशिक्षित हैं, जबकि अन्य अप्रशिक्षित हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ प्रशिक्षित युवाओं ने सेवा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके चलते अप्रशिक्षितों की नियुक्तियों पर रोक लगी है।

युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने विभाग में अप्रशिक्षितों की नियुक्ति पर यह कहते हुए रोक लगाई है कि पहले प्रशिक्षितों को तैनाती दी जाए। इससे विभाग एवं उसके माध्यम से अन्य विभागों में कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पा रही है। 
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 युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पीआरडी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। विभाग इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे आगामी विधान सभा सत्र में लाया जाएगा। विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक अभी कर्मचारियों की तैनाती पर रोक है, लेकिन जल्द ही इस मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। 

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पीआरडी एक्ट में संशोधन से क्लर्क, प्लंबर, कुक, चतुर्थ श्रेणी एवं अन्य कर्मचारियों की नौकरी का रास्ता खुलेगा। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की तैनाती की जा सकेगी। -रेखा आर्य, मंत्री युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल

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