फर्जी पासपोर्ट मामले में पतंजलि योगपीठ महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को थोड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में शुक्रवार को दोबारा उन पर आरोप तय किए गए।
इसमें अब कई गंभीर धाराएं हट गई हैं। सहआरोपी नरेश चंद्र द्विवेदी के खिलाफ भी अब सिर्फ कूट रचना का आरोप तय किया गया है।
फर्जी पासपोर्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पहले बालकृष्ण और सहआरोपी नरेश चंद द्विवेदी पर कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे।
जिसके खिलाफ दोनों ने जिला सत्र न्यायालय की शरण ली थी। इनकी ओर से कहा गया कि निचली अदालत ने जो आरोप तय किए हैं, वह नहीं बनते।