विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के थाना देवडाड निवासी साहिल अंसारी को बाइक चोरी के आरोप में जमानत दे दी है। उसे 30,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के दो जमानतियों पर रिहा किया जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पर सेलाकुई थाने में भारतीय न्याय संहिता चोरी संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वह 27 जुलाई से जेल में था। आरोपी ने स्वयं को झूठा फंसाए जाने का दावा किया था। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का स्पष्टीकरण नहीं दे सका। साथ ही, अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।