जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में यदि 45 दिनों के भीतर लेन-देन नहीं किया तो खाता धारक दुर्घटना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
बीमा दुर्घटना लाभ के लिए खाता धारक को खाता खोले जाने के 45 दिनों के भीतर कार्ड से लेन-देन करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत शहर के सरकारी और निजी बैंकों में बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं।
जीरो बैलेंस से खुले इन खातों के प्रति अधिकांश उपभोक्ता गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अधिकांश खातों में उपभोक्ताओं ने अभी तक धनराशि तक जमा नहीं कराई है। इन खातों के प्रति उदासीनता उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
एसबीआई की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमिता रतूड़ी ने बताया कि जन-धन योजना के तहत उपभोक्ताओं को एक लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा है, लेकिन यह सुविधा उपभोक्ता को तभी मिल पाएगी जब उनसे खाता खुलने के 45 दिनों के भीतर कार्ड से लेन-देन (कार्ड स्वैप) किया हो।