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पढ़िए, जन-धन योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी

Tue, 27 Jan 2015 12:33 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, श्रीनगर
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जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में यदि 45 दिनों के भीतर लेन-देन नहीं किया तो खाता धारक दुर्घटना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
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बीमा दुर्घटना लाभ के लिए खाता धारक को खाता खोले जाने के 45 दिनों के भीतर कार्ड से लेन-देन करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत शहर के सरकारी और निजी बैंकों में बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं।

जीरो बैलेंस से खुले इन खातों के प्रति अधिकांश उपभोक्ता गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अधिकांश खातों में उपभोक्ताओं ने अभी तक धनराशि तक जमा नहीं कराई है। इन खातों के प्रति उदासीनता उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
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एसबीआई की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमिता रतूड़ी ने बताया कि जन-धन योजना के तहत उपभोक्ताओं को एक लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा है, लेकिन यह सुविधा उपभोक्ता को तभी मिल पाएगी जब उनसे खाता खुलने के 45 दिनों के भीतर कार्ड से लेन-देन (कार्ड स्वैप) किया हो।
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इन खातों में लेनदेन करने की अपील

यदि उपभोक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश उपभोक्ता जानकारी के अभाव में इन खातों के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं जिससे कि खाताधारकों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने खाताधारकों से इन खातों में लेनदेन करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना उत्तराखंड में भी रंग ला रही है। योजना के तहत अब तक राज्य के 15 हजार 580 गांवों में 20 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

बताया गया कि वार्षिक ऋण योजना के तहत कुल लक्ष्य का 39 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। सभी बैंकों ने 91,084 बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है।

बैठक में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वह आवश्यक तौर पर गांवों में खोले जाने वाले बचत खाताधारकों को ‘एटीएम-रूपे-डेबिट कार्ड’ आवश्यक तौर पर उपलब्ध कराएं, जिसमें स्वत: ही एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है।
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