अवैध खनन के मामले में राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से करीब डेढ़ महीने पहले की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद स्टोन क्रशर, खनन पट्टा मालिकों और वाहन चालकों पर 56 करोड़ 21 लाख 60 हजार 735 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पार्क प्रशासन की ओर से इस संबंध में जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसी साल 28-29 फरवरी को राजाजी टाइगर रिजर्व की एसटीएफ और कर्मचारियों ने मोहंड व चीलावाली नदी में छापा मारा था।
इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से मौके पर खनन होना पाया गया था। खनन करने वाले अपने वाहनों को जबरन छुड़ाकर ले गए थे। इस पर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने स्टोन क्रशर मालिकों उनके सहयोगियों और खनन पट्टा मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
राजाजी टाइगर रिजर्व की एसटीएफ प्रभारी पथरी गुर्जर और पुनर्वास परियोजना प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी विनय राठी की ओर से खनन का आंकलन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। शासन के आदेश के अनुसार की गई इस कार्रवाई में रायल्टी, प्रतिकर और जुर्माने की राशि 56 करोड़ 21 लाख 60 हजार 735.0 रुपये बैठ रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक किशन चंद ने बताया कि रिपोर्ट उन्हें मिल गई है। इस धनराशि की वसूली के लिए रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा रही है।
आरोपियों से होगी 56 करोड़ की वसूली
खनन
- फोटो : demo pic
राजाजी टाइगर रिजर्व के मोहंड व चीलावाली नदी क्षेत्र में 28-29 फरवरी को अवैध खनन करते पकड़े गए लोगों से रायल्टी, प्रतिकर व जुर्माने के 56 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। यह वसूली अवैध खनन में मामले में दर्ज मुकदमों में नामित लोगों से की जाएगी।
बता दें कि एसटीएफ और कर्मचारियों ने मोहंड व चीलावाली नदी में छापा मारा तो वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से खनन किया जा रहा था। छापे की कार्रवाई चल रही थी तभी खनन माफिया अपने वाहनों को जबरन छुड़ाकर ले गए। इसके बाद कई दिन तक पार्क के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर हुए खनन का आंकलन करते रहे कि कुल कितनी खनन सामग्री नदियों से चोरी की गई है और उसके चलते कितनी रायल्टी का नुकसान शासन को पहुंचाया गया है।
राजाजी टाइगर रिजर्व की एसटीएफ प्रभारी पथरी गुर्जर और पुनर्वास परियोजना के प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी विनय राठी की ओर से आंकलन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि खनन करने वालों ने मोहंड रौ से 48,884.00 घनमीटर खनन सामग्री अवैध रूप से निकाली है, जिसकी रायल्टी 95,07,938.00 रुपये बैठती है। इस पर प्रतिकर 9,50,79,38.00 रुपये के अलावा दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, चिलावाली रौ से 239939.00 घनमीटर खनिज निकाला गया। इस पर रायल्टी 4,66,68,135.50 रुपये बनती है। इसमें प्रतिकर 46,66,81,355.0 बना है। इसके अलावा दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस तरह दोनों की कुल राशि 56 करोड़ 21 लाख 60 हजार 735.0 रुपये बैठती है।