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रजिस्ट्री में बिल्डर को दर्ज कराना होगा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर

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रजिस्ट्री में बिल्डर को दर्ज कराना होगा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। बिल्डर को संपत्ति की रजिस्ट्री में रियल स्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट (रेरा) में कराए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को भी दर्ज करना होगा। रेरा की ओर से इस व्यवस्था को जुलाई से लागू करने की बात कही जा रही है। रेरा अधिकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था के लागू होने से बिल्डर अलॉटी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे।
प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में बिल्डर हैं। जिनमें से अभी तक केवल 260 ही रेरा में रजिस्टर्ड हैं। जबकि हजारों की संख्या में सक्रिय एजेंटों में से अभी तक 230 ने अपना पंजीकरण कराया है। ऐसे में आशंका है कि बिल्डर अलॉटी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जिसे देखते हुए रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्होंने जुलाई से रजिस्ट्री में बिल्डर को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य करने की बात कही है। इसके अलावा बिल्डर अलॉटी और निवेशकों को क्या सुविधाएं देंगे इसका जिक्र भी रजिस्ट्री में कराए जाने की योजना है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए शासन भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही इसे भी लागू कर दिया जाएगा।
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500 वर्ग मीटर से कम के प्रोजेक्ट को छूट
रेरा अध्यक्ष विष्णु कुमार ने बताया कि रेरा एक्ट में 500 वर्ग मीटर तक या आठ फ्लैट से कम के प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन में छूट है। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
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