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प्रशासन ने किया डा. नेगी अल्ट्रा साउड सीज

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श्रीनगर। शहर में संचालित हो रहे डा. नेगी अल्ट्रासाउंड केंद्र को प्रशासन ने सील कर दिया है। अल्ट्रासाउंड केंद्र उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत नहीं था, जिस पर डीएम ने इसे सील करने के आदेश जारी किए थे। विभाग ने अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक को पंजीकरण करने के लिए समय दिया था। बावजूद संचालक ने पंजीकरण नहीं कराया था।
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शुक्रवार को तहसील प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में संचालित हो रहे नेगी अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील किया। 17 फरवरी को पौड़ी डीएम कार्यालय में गर्भावस्था पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (पीएनडीटी) जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। समिति ने श्रीनगर शहर में संचालित हो रहे नेगी अल्ट्रासाउंड केंद्र का उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण न होने की शिकायत डीएम सुशील कुमार से की थी। इस पर डीएम ने अल्ट्रासाउंड केंद्र को तत्काल सील किए जाने के निर्देश जारी किए था। हालांकि इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक को पंजीकरण करने के लिए समय भी दिया था। सीएमओ डा. रमेश राणा ने बताया कि समय देने के बावजूद उक्त अल्ट्रा साउंड केंद्र संचालक ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण नहीं कराया, जिस पर केंद्र सील करने की कार्रवाई की गई। अल्ट्रा साउंड केंद्र सीज करने वाली टीम में एसडीएम श्रीनगर मायादत्त जोशी, डिप्टी सीमएओ डा. एनके त्यागी, डा. कनिका विनोद, आशीष रावत शामिल थे।
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