गौचर। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी के वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक के आदेश को आखिरकार निरस्त कर दिया है। शुक्रवार को सचिव शहरी विकास नितेश झा ने वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक के आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
नगर पालिका गौचर में वित्तीय अनियमितता होने की कुछ लोगों की शिकायत और इस पर हुई जांच का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने 22 दिसंबर 2017 को पालिका अध्यक्ष मुकेश नेगी के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके विरुद्ध पालिका अध्यक्ष ने हाईकोर्ट नैनीताल में अपील दायर कर अपना पक्ष रखा था। हाईकोर्ट ने पालिका अध्यक्ष के पक्ष में फैसला देते हुए 9 जनवरी 2018 को पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार बहाली का आदेश राज्य सरकार को दिया था। हाईकोर्ट की ओर से जारी इस आदेश के करीब दो माह बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इसके आदेश जारी किए। वहीं पालिकाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझ कर मेरे वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाए रखी। हाईकोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत है।