फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पति ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया

Sat, 15 Jun 2013 10:56 AM IST
देहरादून/ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को अदालत ने सात वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र का है। ओगल भट्टा क्लेमेंटटाउन निवासी राजीव कुमार राजपूत की 16 मई, 2004 को गाम सूजापुर मैनपुरी निवासी सुषमा से लव मैरिज हुई थी।
विज्ञापन


दोनो क्लेमेंटटाउन में किराए के मकान में रहते थे। लेकिन, शादी के कुछ समय बाद ही राजीव पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। सुषमा से मारपीट कर उसके पैसे और जेवर छीन लिए गए। परिवार में हुए किसी विवाद को लेकर समझौते के लिए भी सुषमा पर दबाव बनाया गया। इस पर तंग आकर सुषमा ने 17 जुलाई, 2005 को पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुषमा ने सुसाइड नोट में आपबीती लिख छोड़ी। उसने बताया कि उसके पति ने उससे मारपीट की, उसकी मौत के बाद उसकी पीठ पर चोट के निशान देखे जा सकते हैं।

एडीजे चतुर्थ विजयंत कुमार की अदालत में हुई सुनवाई में सरकार की ओर से लड़की के पिता राजेंद्र सिंह, मकान मालिक सपताल तिवारी, एसआई गणेश बौठियाल सहित कुल नौ गवाह पेश किए गए। अभियोजन (पीड़ित परिवार) की ओर से शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान ने बताया कि सुषमा के स्कूल की नोट बुक से उसके सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान किया गया, जिसमें सुषमा का सुसाइड नोट सही होने की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें