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बालक से कुकर्म में पांच साल की सजा

Sat, 17 Aug 2013 05:36 AM IST
Dehradun
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ऋषिकेश। बालक से कुकर्म के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोष साबित होने पर अभियुक्त को पांच साल का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के मुताबिक अर्थदंड में से 25 हजार रुपये पीड़ित को अदा करने होंगे। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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कोर्ट के मुताबिक मामला वर्ष 2004 का है। बताया कि नौ साल पहले स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी केलिए एक युवक पड़ोस के नाबालिग बालक को कृष्ण बनाने का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया। आरोप है कि युवक ने उसके साथ कुकर्म किया। मामला सामने आने पर पीड़ित के परिजनाें ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया चल रहा था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतेश श्रीवास्तव की अदालत में हुई। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को भादसं की धारा 377 और 506 में क्रमश: पंाच और एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट के मुताबिक दोनों सजाए साथ चलेंगी।
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