देहरादून। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। शासन ने सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली जारी कर दी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय से समस्त जनपदों को दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रारंभिक शिक्षा की संशोधित सेवा नियमावली में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष की गई है। 14 दिसंबर 2011 के अनुसार चयनित प्रशिक्षु शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। वहीं बीएड अर्हता प्रशिक्षु शिक्षक अब 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति पा सकेेंगे। अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित छह माह का विशेष प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पास करना होगा। प्रशिक्षण उत्तीर्ण न करने पर वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ही वेतनवृद्धि मिलेगी।
नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता एवं आरक्षण की स्थिति वही होगी जो प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयन में थी। उप शिक्षा अधिकारी नियुक्ति के प्राधिकारी होंगे। शासन के संशोधित नियमावली जारी करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को नियुक्ति विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञप्ति जारी करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित कर उन्हें नियुक्त पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उधर, प्रशिक्षु शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष हर्षिता भट्ट ने कहा कि दुबारा से नियुक्ति विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे जाने का संघ विरोध करेगा। मांग की कि प्रशिक्षुओं को सीधे नियुक्ति दी जाए।