फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनिल राजपूत समेत तीन अभियुक्त रासुका में निरुद्ध

Sat, 23 Dec 2017 02:27 AM IST
बरेली
विज्ञापन
विज्ञापन
व्यापारी नेता नरेश सेठी और उनके परिवार की हत्या के आरोपी अनिल राजपूत समेत तीनों अभियुक्तों को शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध कर दिया है। अब उनकी जमानत नहीं हो पाएगी। डीएम की और से एडीएम (सिटी) ओपी वर्मा ने जेल में रासुका के आदेश की तामीली करा दी है।
विज्ञापन

थाना इज्जतनगर क्षेत्र की वीर सावरकर नगर कॉलोनी निवासी व्यापारी नेता नरेश सेठी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की करीब एक साल पहले हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने छानबीन के बाद घटना का खुलासा करके फरीदपुर के मोहल्ला फरर्खपुर के सराफ बृजेश गुप्ता और थाना बारादरी के सिकलापुर के अनिल राजपूत को गिरफ्तार किया था। अनिल राजपूत बीसलपुर रोड स्थित विशाल गुप्ता की बिजली की दुकान पर काम करता था, इसलिए विशाल गुप्ता को भी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने विशाल गुप्ता के अलावा अनिल राजपूत और बृजेश गुप्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध करने की सिफारिश की थी। डीएम ने इस पर संस्तुति के बाद मामला सलाहकार बोर्ड के पास लखनऊ भेज दिया था। बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति दे दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें