उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए सौराष्ट, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशनों को पूर्ण सदस्यता की मंजूरी दी है।
उच्चतम न्यायालय ने 'एक राज्य, एक वोट' की नीति में संशोधन किया और रेलवे, सेना और विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण सदस्यता प्रदान किया। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों से 30 दिनों के भीतर बीसीसीआई का संविधान अपनाने के लिए कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज से बीसीसीआई के स्वीकृत संविधान को चार हफ्ते के भीतर अपने रिकार्ड में लेने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य क्रिकेट संघों को आगाह किया कि इन सभी आदेश का पालन ना करने पर कार्रवाई होगी।