बादली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटिरहित बनाने के लिए उपमंडल अधिकारी एवं निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विशाल कुमार ने पात्र नागरिकों से प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम व विवरण जांचने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र नागरिक 30 सितंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
एसडीएम ने बताया कि प्रारंभिक सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने का दावा किया जा सकता है। नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 से संशोधन कराया जा सकता है। वहीं मृत, अपात्र या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
नागरिक दावे-आपत्तियां संबंधित ईआरओ, एईआरओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।