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मृतक के वारिसों को मिलेगी 7 मरला जमीन, दो माह में रिकॉर्ड सुधारने के निर्देश

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झज्जर। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) रवि की अदालत ने मृतक नरेश कुमार के कानूनी वारिसों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजस्व अधिकारियों को जमीन के रिकॉर्ड में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दो माह के भीतर नरेश कुमार की खरीदी गई 7 मरला जमीन का पूरा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा है। आदेश 23 अक्तूबर 2026 को पारित किया गया।
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नरेश कुमार ने 2 अगस्त 2005 को विद्यानंद से पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से 7 मरला (200 वर्ग गज) जमीन खरीदी थी। इसके बाद इंतकाल संख्या 13421 भी उनके पक्ष में दर्ज और स्वीकृत हुआ था। हालांकि, वर्ष 2009-10, 2014-15 और 2019-20 की जमाबंदी में उनका पूरा हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। रिकॉर्ड में उन्हें केवल 2 मरला जमीन का मालिक दिखाया गया।
नरेश कुमार की 1 अगस्त 2023 को मृत्यु हो गई। उनके कानूनी वारिसों ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पाया कि बिक्री विलेख और इंतकाल दर्ज होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के हिस्से को लेकर त्रुटियां थीं।
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मामले में हरियाणा राज्य और तहसीलदार सहित प्रतिवादी अदालत में लिखित बयान दाखिल नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने नरेश कुमार के कानूनी वारिसों के पक्ष में घोषणा और अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया।
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