चंडीगढ़ के रोज गार्डन में बीते दिनों संपन्न तीन दिवसीय रोज फेस्टिवल के दौरान फैली गंदगी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने गार्डन में फैले कचरे के ढेर के मामले में यूटी प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले में याची ने मांग की है कि तत्काल गंदगी और कचरे के ढेर साफ कर गार्डन को पहले की स्थिति में बहाल किया जाए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने के दोषियों पर भी कार्रवाई हो।
एडवोकेट आरडी आनंद ने अधिवक्ता पुनीत शर्मा के माध्यम से याचिका दाखिल कर कहा है कि 30 एकड़ में फैले गार्डन को पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर वर्ष 1967 में चंडीगढ़ के पहले चीफ कमिश्नर एमएस रंधावा ने बनवाया था। रोज़ गार्डन में 1600 किस्म के गुलाब हैं। रोज़ गार्डन और रॉक गार्डन के कारण ही इस शहर को विश्व स्तर पर पहचान मिली है।