बागियों में हरक सिंह रावत प्रमुख हैं।
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हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अग्रिम सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि नियत की है।
इसके अलावा कोर्ट ने स्पीकर को 18 अप्रैल तक जवाब देने तथा याचिकाकर्ता को इसका प्रतिशपथ पत्र 22 अप्रैल तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बागी विधायकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आर्यमन सुंदरम, एल नागेश्वर राव और दिनेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर की ओर से आदेश पारित कर उनकी सदस्यता समाप्त करना गलत है। कहा कि बागियों ने पार्टी को नहीं छोड़ा था, वे केवल सरकार के खिलाफ गए थे।