फोटो-57: बहादुरगढ़ में ट्रांसपोर्टरों को योजना की जानकारी करते अधिकारी। स्रोत सूचना विभाग
बहादुरगढ़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पंजीकृत बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 मानक के ट्रकों एवं बसों के लिए नई स्क्रैपेज (वाहन परिवर्तन) योजना लागू की है। जिला परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) झज्जर के सचिव ने वाहन मालिकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
योजना का लाभ केवल एनसीआर में पंजीकृत बीएस-4 अथवा उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले परिवहन वाहनों को मिलेगा। इसका उद्देश्य पुराने एवं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बीएस-6, सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके।
योजना के तहत नए बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर (एमवीटी) तथा पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। वहीं प्रयुक्त बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत एमवीटी छूट और 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क छूट का प्रावधान है। वाहन निर्माता कंपनियां नए वाहन खरीदने पर आठ प्रतिशत तक की अग्रिम छूट भी देंगी।
इसके अतिरिक्त डीजल एवं सीएनजी वाहनों पर पांच वर्ष तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 64 हजार से 2.56 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (सीओडी) के हस्तांतरण और व्यापार की सुविधा भी दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए वाहन मालिक कार्य दिवसों में जिला परिवहन कार्यालय, झज्जर से संपर्क कर सकते हैं।
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