जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उपभोक्ता को ट्रक के इंश्योरेंस की राशि पांच लाख 353 रुपए के भुगतान के साथ ही मानसिक शारीरिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपए का जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक चौघानपाटा अल्मोड़ा निवासी सुरेंद्र सिंह मेहरा पुत्र मोहन सिंह मेहरा ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलआर साह बिल्डिंग अल्मोड़ा शाखा से अपने शोक लिलैंड ट्रक संख्या यूके 01, सीए 0422 का इंश्योरेंस कराया था। 26 दिसंबर 2015 को सल्ट से मोटाहल्दू गैस प्लांट को लौटते वक्त ट्रक कमलुवागांजा के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना बीमा कंपनी को देकर ट्रक स्वामी ने मरम्मत में आए खर्च पांच लाख 363 रुपए का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ कारण बताते हुए दावे को निरस्त कर दिया।
भुगतान नहीं होने पर ट्रक स्वामी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। फोरम में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। दोनों पक्षों के मौखिक बयानों और लिखित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किया कि इंश्योरेंस कंपनी ग्राहक को एक माह के भीतर वाहन की मरम्मत के लिए पांच लाख 353 रुपए और मानसिक शारीरिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के तौर पर पांच हजार रुपए का भुगतान करेगी। एक माह बाद भुगतान करने पर आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य लीला जोशी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया।