जींद। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले नौ कारोबारियों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमन प्रकाश की ओर से लिए गए नमूने जांच में फेल होने वाले मामलों में सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई थी।
जांच के दौरान संबंधित दुकानदारों के खाद्य नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इसके अलावा कई मामलों में खाद्य कारोबार का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं पाया गया। सुनवाई के दौरान खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण समय पर करवाने के निर्देश दिए गए। एडीसी प्रदीप कुमार ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने की हिदायत दी।
उन्होंने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। मौके पर मौजूद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमन प्रकाश ने कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य कारोबार संचालित करने के निर्देश दिए।