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Raigarh: शराब पीकर स्कूल आने और सो जाने के मामले में एक सहायक शिक्षक निलंबित, दूसरे के निलंबन की अनुशंसा

Thu, 21 Nov 2024 09:50 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

सहायक शिक्षक के विरुद्ध अध्यापन कार्य सही ढंग से नहीं कराए जाने एवं नशे की हालत में विद्यालय आने, विद्यालय में ही नशे की हालत में सो जाने आदि आरोप लगाए गए थे।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो दिन पहले जिला मुख्यालय पहुंचकर शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कांशीचुंवा गांव में दो शराबी शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल आने और स्कूल में ही सो जाने के संबंध में शिकायत करते हुए उन्हें हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच उपरांत एक सहायक शिक्षक को निलंबित किया है वहीं दूसरे के निलंबन की अनुशंसा की गई है। 

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मिली जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले कलेक्टर जनदर्शन में कांशीचुंवा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राम भगत निषाद ने माध्यमिक शाला कांशीचुवा में पदस्थ भास्कर भूषण सिदार, शिक्षक एलबी एवं प्राथमिक शाला कांशीचुवा में पदस्थ हेमसुन्दर सिदार, सहायक शिक्षक एलबी के विरुद्ध अध्यापन कार्य सही ढंग से नहीं कराए जाने एवं नशे की हालत में विद्यालय आने, विद्यालय में ही नशे की हालत में सो जाने, बिना अनुमति विद्यालय छोड़ने, विद्यालयीन कार्यों में सहयोग नहीं करने, विद्यालय नियमों के विपरीत हरकत करने, बच्चों एवं सहकर्मियों से अनर्गल बातें करने, ग्राम वासियों एवं शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा शिक्षक के द्वारा दुर्व्यवहार करने जैसी विभिन्न शिकायत कलेक्टर जन दर्शन में प्राप्त हुए था।

कलेक्टर रायगढ़ ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदन के अनुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश किया था। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सत्यता की जांच कर पश्चात हेमंत सुंदर सिदार, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला कांशीचुवा, विकासखंड रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ नियत किया गया है। साथ ही दूसरे शिक्षक भारत भूषण सिदार, शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला काशीचुवा, विकासखंड रायगढ़ चूंकि वे शिक्षक पद पर पदस्थ हैं और इन्हें निलंबन का अधिकार संयुक्त संचालक, शिक्षा को होता है, इसलिए इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को प्रेषित की गई है।

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