छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जमीन विवाद के चलते उसने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की जान ले ली थी। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। यह सभी आरोपी 10 जनवरी 2021 से जेल में बंद थे। मामला कवर्धा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी बाजार चारभाठा के ग्राम लासाटोला का है।
जानकारी के मुताबिक, 9 जनवरी 2021 की रात करीब 9 से 9.30बजे के बीच ग्राम लासाटोला निवासी हेमंत उर्फ नानू ने जमीन व बंटवारा विवाद के चलते गांव के अटल चौक पर लुकेश्वर पुत्र बलदाऊ कौशिक की लाठी-डंडे से मारपीट किया। घायल लुकेश्वर को रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां 10 जनवरी की उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद तीन आरोपी को दोषमुक्त किया गया। वहीं हेमंत उर्फ नानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।