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Jagdalpur: साईं कॉमर्शियल कॉलोनी सील, कई नोटिस के बाद भी नहीं कराया नियमितीकरण, निगम आयुक्त ने की कार्रवाई

Fri, 24 Feb 2023 01:13 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर

सार

जगदलपुर में निगम आयुक्त ने नियमितीकरण का सर्कुलर नही मानने पर शहर के साईं कॉमर्शियल कॉलोनी को सील करा दिया। विभाग ने नियमितीकरण के लिए कॉलोनी को कई बार नोटिस जारी की थी। लेकिन, लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।
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निगम आयुक्त ने नियमितीकरण न कराने पर साईं कॉमर्शियल कॉलोनी को सील कर दिया। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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जगदलपुर। शहर में तेजी से कॉलोनियों और निजी मकानों का निर्माण कार्य बढ़ा है। सस्ती जमीन की लालच में लोगों ने अवैध जमीन खरीद कर अंधाधुंध और बेतरतीब मकानों और कॉलोनियों का निर्माण कर रहे है। ऐसे ही एक कॉलोनी पर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने शख्त कार्रवाई की है निगम आयुक्त ने शहर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में साईं कमर्शियल कॉलोनी को सील करवा दिया है। 

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दरअसल नियमितीकरण प्रवधान के तहत साईं कॉमर्शियल में भवन निर्माताओं को निगम ने कई बार नोटिस दिया। बावजूद इसके भवन निर्माताओं ने नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई रुचि नही दिखाई । जिसके बाद नगर निगम के द्वारा साईं कमर्शियल को सील करने का कार्य किया गया।

व्यवहारिक व कानूनी अड़चनों को देखते हुए इन अवैध कॉलोनियों व मकानों के नियमितीकरण के लिए राज्य शासन ने आवश्यक संशोधन भी किया है। नियमितीकरण के लिए सर्कुलर भी जारी हो गया है और नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रक्रिया शुरू हो गई है इसके लिए जिला नियमितीकरण प्राधिकारी का अनुमोदन होगा और नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा की पूर्व में किया गया। अनाधिकृत विकास को नियमितीकरण कर दिया गया है।  
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इसके बाद निर्धारित राशि हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा नियमितीकरण कराने वालों को चालान द्वारा राशि जमा करनी होगी। व्यवसायिक और गैर आवासीय भवनों के लिए भूखंड के क्षेत्रफल, निर्माण के लिए शुल्क भी निर्धारित की गई है। अलग-अलग भूखंड के क्षेत्रफल के लिए अलग-अलग अनुज्ञा शुल्क भी निर्धारित है। आवासीय भवनों के लिए भी भूखंड के हिसाब से राशि निर्धारित की गई है।

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