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CG: कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दोबारा होगा चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 04 Jul 2024 01:22 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य में भाजपा की नई सरकार बनी और अध्यक्ष पद के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई थी। कांग्रेस पार्षद का बहुमत होने के बाद भी भाजपा पार्षद को नगर पालिका के अध्यक्ष बनाया गया। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं।
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कांग्रेस पार्षद - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ की राजनीति में हॉट सीट मानी जानी वाली कबीरधाम जिले के कवर्धा नगर पालिका में एक बहुचर्चित मामले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। राज्य में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई थी। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह नगर में भाजपा ने नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद के बहुतमत होने के बाद भी एक भाजपा के पार्षद को नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। 

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इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद मोहित माहेश्वरी ने हाईकोर्ट की शरण ली। पार्षद मोहित माहेश्वरी ने बताया कि हाई कोर्ट ने शासन द्वारा अध्यक्ष मनोनयन की प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए शासन को एक सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने कहा है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं हो रहा था। 

चुनाव तत्काल कराया जाए और सभी तथ्यों के आधार पर निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया आरंभ करे। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सभी कांग्रेस पार्षद रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है।

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