देश में एक जुलाई से तीन नये कानूनों को लागू किया गया था। पुलिस से लेकर अदालतों में अब सुनवाई भी इसी हिसाब से हो रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला जज एंट्री लेवल के लिए सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अब नए भारतीय कानून के जानकार जज बनेंगे। बार कोटे के साथ ही बेंच कोटे में भी नियम को लागू कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों कैटेगरी से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया है। जारी सिलेबस के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को शामिल किया गया है। बाकी का सिलेबस पहले की तरह है। 21 अगस्त तक आवेदन जमा करने की तिथि तय की गई है।
इसके लिए बार कोटे से 37 पद जारी किए गए हैं। जिसके लिए वकालत का सात साल का अनुभव रखने वाले और 35 से 45 वर्ष तक की आयु के अधिवक्ताओं को आवेदन करने की छूट रहेगी। आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वहीं, सीमित प्रतियोगी परीक्षा से छह पदों पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की सीनियारिटी अनिवार्य है।
बार कोटे से 37 पदों में अनारक्षित 30, एसटी 2, एससी 2 और ओबीसी के लिए 2 पद आरक्षित रहेगा। वहीं 2022 के बैकलाग से एक पद भरा जाएगा। कुल पदों में से महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। भर्ती के लिए जरुरी दिशा निर्देशों व शर्तों के लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी पढ़ सकेंगे।