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Chhattisgarh: सट्टेबाजी और जुए को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त, DGP को दिए कड़े कानून बनाने के निर्देश

Sat, 24 Sep 2022 11:00 PM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर

सार

कानूनी प्रावधानों की कमी, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई न होने की वजह से आरोपियों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा रहा है।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल - फोटो : ANI
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक जुनेजा को जुए और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अधिकारी की माने तो जल्द ही राज्य में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजों पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। 
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बता दें कि देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में जुआरी और सटोरिये एक्टिव है। ये नवयुवकों को जुआ और सट्टेबाजी की दलदल में घुसा रहे हैं। जिनके खिलाफ मध्यप्रदेश की भूपेश बघेल सरकर ने कड़े नियम बनाकर इनकी कमर तोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 

उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधानों की कमी, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई न होने की वजह से आरोपियों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए डीजीपी को आवश्यक कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं। ताकि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जा सके।
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बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार कर रही है यह पहल
प्रदेश की बेटियों, महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार 'हमार बेटी-हमार मान' अभियान प्रारंभ करने जा रही है। 'हमार बेटी-हमार मान' नाम के अभियान के दौरान महिला पुलिसकर्मी सभी जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करेंगी। छात्राओं के साथ बातचीत कर उन्हें महत्वपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में सक्षम बनाएगी। महिला पुलिसकर्मियों का एक विशेष गश्ती दल लड़कियों के स्कूल, कॉलेजों के अलावा महिलाओं के आने जाने वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेगी और उनपर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 
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