फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छत्तीसगढ़: दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना 

Thu, 28 Apr 2022 04:59 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजनांदगांव

सार

अभियोग पत्र के अनुसार मोहला थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले आरोपी सलामे ने दिव्यांग युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जिले की एक अदालत ने दिव्यांग युवती से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजनांदगांव के अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत ने 25 वर्षीय दिव्यांग (मूक-बधिर) युवती के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बिसन लाल सलामे (56) को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विज्ञापन


श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए अभियोग पत्र के अनुसार मोहला थाना क्षेत्र में ढाई साल पहले आरोपी सलामे ने दिव्यांग युवती के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त युवती की मां खेत में काम करने गई थी और वापस आने पर उसे इसका पता चला।

अधिवक्ता ने बताया कि युवती की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सलामे के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग युवती की घटना के कुछ दिनों बाद ही बीमारी से मृत्यु हो गई। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें