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Bilaspur HC: BED डिग्रीधारी शिक्षकों को झटका, सरकार को छह सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के निर्देश

Tue, 02 Apr 2024 02:57 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सार

BED डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में BED उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। 
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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छत्तीसगढ़ में BED डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में BED उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है। 

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर DLED उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BED पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। 
 

बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है। 

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