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कुकर्मी को 20 साल कैद: 13 साल के बच्चे से किया था अप्राकृतिक कृत्य, ड्राइवरी सिखाने के बहाने ले गया था नेपाल

Thu, 19 Jan 2023 07:09 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर

सार

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पूजा जायसवाल ने राजू गोंड़ को दोषी मानते हुए धारा 370 (क) (1) के तहत पांच वर्ष, धारा 323 के तहत एक वर्ष व धारा 3 (क) 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने बालक को चार लाख रुपए समुचित प्रतिकार राशि दिलाने का आदेश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए है।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 13 साल के बच्चे के कुकर्मी युवक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। युवक ट्रक चलाना सिखाने और काम के बदले रुपये देने का झांसा देकर बच्चे को अपने साथ नेपाल ले गया था। वहां रुपये मांगने पर युवक ने बच्चे से मारपीट की और अप्राकृतिक कृत्य किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 

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काम के बदले छह हजार रुपये महीने का भी दिया लालच
बिहार के लक्ष्मीपुर शाहपुर निवासी राजू गोंड़ (32) अंबिकापुर के सत्तीपारा में किराये से रहता और ट्रक चलाता था। राजू ने फरवरी 2021 में नमनाकला निवासी 13 साल के बच्चे को ट्रक चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ नेपाल ले गया। वहां राजू ने बच्चे को छह हजार रुपये महीना देने का लालच देकर चार महीने तक काम कराया और सिर्फ एक हजार रुपये ही दिए।  

रुपये मांगने पर मारपीट की, कुकर्म किया
इसके बाद बच्चे ने जब अपने बाकी के रुपये मांगे तो राजू ने उसे बुरी तरह पीटा और कुकर्म किया। इस पर बच्चा डर गया, लेकिन राजू ने जब दोबारा कुकुर्म का प्रयास किया तो बच्चा वहां से किसी तरह भाग निकला। जून 2021 में बच्चे की ओर से इसकी शिकायत पुलिस में की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजू गोंड़ को गिरफ्तार कर लिया। 

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