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Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में गोवंश की हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार सदस्य गिरफ्तार

Fri, 16 Sep 2022 01:52 AM IST
योगेश साहू एएनआई, मनेंद्रगढ़।

सार

कानून के अनुसार, भारत के कुछ हिस्सों जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य के बूचड़खानों में गोवंश काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ में शनिवार को गोवंश की हत्या के आरोप में एक परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस ने बताया कि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक परिवार के चार सदस्यों को गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस कर्मियों को गाय का शव भी मिला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खुर्शीद अनवर, उसकी बेटी शाहाना, बहू रिजवाना और बेटे अशरफ के रूप में हुई है।

मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी सचिन सिंह ने बताया कि गोहत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है।
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सिंह ने कहा कि हमें मनेंद्रगढ़ में गोहत्या के संबंध में जानकारी मिली थी। आरोपी मुस्लिम कब्रिस्तान इलाके के निवासी हैं। इस मामले में खुर्शीद नाम के एक व्यक्ति और उसके परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मियों को मौके से गोवंश का क्षत-विक्षत शव भी मिला है।

पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी का परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का रहने वाला है, लेकिन वह पिछले दो-तीन साल से यहां रह रहे हैं। कानून के अनुसार, भारत के कुछ हिस्सों जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य के बूचड़खानों में गोवंश काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

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