महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामलों में उन्हें शीघ्र न्याय दिलवाने को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक विशेष कोर्ट का गठन किया है।
इस कोर्ट में महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। संबंधित आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल ने जारी किए हैं।
इस विशेष कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सैक्सुअल ओफेंसिव (पोक्सो) एक्ट से जुड़े मामले भी निपटाए जाएंगे। यह विशेष कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला को दी गई है।
वहीं महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों संबंधी आदेश भी इसी अदालत को दिए गए हैं।
हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़, अनैतिक रूप से कैद करने, आपराधिक बल से महिला की शालीनता भंगित करने जैसे केसों को भी इस विशेष अदालत में देखा जाएगा।
न्यायाधीश एसके अग्रवाल ने बताया कि घरेलू हिंसा जैसे मामले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल सकते हैं।