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चंडीगढ़ः बिना होलोग्राम शराब बेचने पर होटल पार्क प्लाजा पर दो लाख का जुर्माना, इन पर भी लगा था

Wed, 02 Oct 2019 02:02 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने दो होटलों पर बिना होलोग्राम के शराब बेचने के मामले में एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सेक्टर-17 के होटल पार्क प्लाजा पर दो लाख और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। छापेमारी में सामने आया कि मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज में 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसी जा रही थी।
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एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने बताया कि बीते दिन एक्साइज विभाग की टीम ने होटल पार्क प्लाजा में छापा मारा था। यहां डिपार्टमेंट की टीम को 6 बोतलों में होलोग्राम नहीं मिले थे, जिसके चलते चालान किया गया। डिपार्टमेंट को इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर जांच की गई।

टीम के अफसरों ने होटल के मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का नोटिस दिया थी। इससे पहले भी डिपार्टमेंट ने कई होटलों में बिना होलोग्राम के मिली शराब की बोतलों पर चालान कर जुर्माना किया था। एक्साइज एंड डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि रेस्टोरेंट में एक के साथ एक फ्री ड्रिंक ऑफर की जा रही थी।
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इन पर भी लगा था जुर्माना
सेक्टर-7 की इंटरनल मार्केट के रेस्टोरेंट सीएन हॉस्पिटैलिटी में वैलिड लाइसेंस न होने पर भी शराब परोसने पर, स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने पर, निरीक्षण पुस्तिका न होने पर डिपार्टमेंट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। सेक्टर 35 स्थित होटल केसी रेजिडेंसी में शराब पर सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट दिए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 22डी, 22 सी, सेक्टर 7 मध्यमार्ग, सेक्टर 34, सेक्टर 31 में शराब की बोतल पर होलोग्राम न मिलने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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