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फरमानः हरियाणा निकाय चुनाव में बिना फोटो पहचान पत्र भी कर सकेंगे मतदान, ये चीजें लेकर आएं

Wed, 12 Dec 2018 09:30 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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हरियाणा में पांच नगर निगमों और दो नगरपालिकाओं के चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर भी मतदान कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने प्रशासन को सभी आवश्यक प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए हैं। मतदान 16 दिसंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े चार बजे तक होना है।

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 इसके मद्देनजर आयोग ने अहम निर्देश संबंधित निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए हैं। चुनाव में मतदाता पहचान-पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज भी मतदान केंद्र पर ले जाकर मतदान कर सकेंगे। ताकि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। सभी मतदाता जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो पहचान पत्र जारी किए हैं, वे सभी 16 दिसंबर को होने वाले नगर निगम के आम चुनावों में अपना वोटर कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेंगे। 

जिनके पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे अपनी पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान-पत्र, केंद्रीय व राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्थानीय निकायों, अन्य सार्वजनिक निकायों, अन्य लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, प्राधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की फोटो लगी पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र फोटो सहित, अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित, सक्षम अधिकारी का जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन दस्तावेज फोटोग्राफ सहित, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक व पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा या आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्घावस्था पेंशन आदेश, संबंधित दस्तावेज जैसे पट्टा, पंजीकृत दस्तावेज फोटोग्राफ सहित या आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

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