हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भिवानी के बामला रेलवे स्टेशन पर आगजनी के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी से जवाब तलब किया है।
आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका में गवाहों के बयान से मुकरने को आधार बनाया था। हाईकोर्ट ने अब डीजीपी से पूछा है कि आखिर क्यों आरक्षण आंदोलन के आरोपियों के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह मुकर रहें हैं।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए जोगिंदर सिंह व अन्य ने कहा कि हरियाणा के भिवानी स्थित बामला रेलवे स्टेशन पर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आगजनी व तोड़फोड़ हुई थी।