राज्य जल एवं स्वच्छता समितियों, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्रामीण विकास समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया है। अब यह समितियां राज्य जल एवं सीवरेज समिति, जिला जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति कहलाएंगी।
योजना के महत्व को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखकर सभी उपायुक्तों को समस्त क्रियान्वयन अवधि के दौरान पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। उपायुक्तों को जिला जल एवं सीवरेज कमेटी की मासिक बैठकों में जल जीवन मिशन की प्रगति का निरीक्षण करने और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इसकी व्यापक प्रगति रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है ताकि मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जा सके।
रोड कट शुल्क माफ
सरकार ने घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क माफ कर दिया है और नागरिकों को दो विकल्प दिए हैं। जिसके तहत उन्हें सामान्य कनेक्शन के लिए नए कनेक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये और वर्तमान सरकारी दर के अनुसार 40 रुपये फ्लैट रेट प्रति मास देने होंगे।
अनुसूचित जाति कनेक्शन के लिए 20 रुपये फ्लेट रेट प्रति मास अथवा सामान्य कनेक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लैट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति कनेक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लैट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) तय किए गए हैं। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह कार्य सक्षम युवाओं सौंपा गया है।