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वेंडरों को मिलेगा 10 हजार ऋण, पंजीयन के लिए भी नहीं लगेगी फीस

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चंडीगढ़। नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त केके यादव ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीएम स्व-निधि योजना के अधीन वेंडरों को दस हजार रुपये का ऋण दिया जाना है। इसके लिए ई-संपर्क केंद्र या बैंक मित्र से पंजीयन कराने के पचास रुपये की फीस अब नहीं लगेगी। यह राशि नगर निगम देगा। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम को संशोधित करके उन वेंडरों को राहत दी गई, जो गोलगप्पे-चाट बेचकर अपनी रोटी कमा रहे हैं। उन्हें पुरानी जगह पर ही बैठने की अनुमति दी गई है।
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संयुक्त आयुक्त की अधयक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया। इसके सदस्य एसडीओ लाइवलीहुड ऑफिसर तथा वीएन शर्मा होंगे। अभी जो 13 गांव निगम में शामिल किए गए हैं, उन गांवों में जो वेंडर हैं, उनका सर्वे नहीं हुआ है। कमेटी की ओर से पीएम स्व-निधि योजना के अधीन निरिक्षण करने के बाद सिफारिशी पत्र जारी करेगी ताकि इस योजना के अधीन उनको भी लाभ मिल सके।
वेंडरों ने बताया कि उनके रिकार्ड मे कुछ त्रुटियां हैं। उनका निपटान करने के लिए सब-कमेटी को भेजने का निर्णय लिया गया। इनकी संख्या 176 के लगभग है। टीवीसी के सदस्य वीएन शर्मा ने बताया कि सेक्टर-40 के फल व सब्जी बेचने वालों को उनके पुराने स्थान पर ही दोबारा बैठाने के लिए चंडीगढ प्रशासन दवारा आदेश/नोटीफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। वहीं वेंडरों ने बताया कि पुलिस स्टेशन सेक्टर-39 के कर्मचारी उन्हें पुराने स्थान पर नहीं बैठने दे रहे हैं। वे इस मामले में क्षेत्र के डीएसपी भी मिल चुके हैं। कमेटी के अध्यक्ष केके यादव ने आश्वासन दिया कि वे एसएसपी के सामने मामले को उठाएंगे।
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