चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को दी जाने वाली मत्स्य पालन विभाग की दो और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि इन दो और सेवाओं के साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मत्स्य पालन विभाग की सेवाओं की कुल संख्या 39 हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, जिला मत्स्य पालन अधिकारी को चार पहिया वाहन (लोडिंग) की खरीद पर सब्सिडी और मत्स्य पालन उत्पादन संगठन के लिए सब्सिडी लाभार्थियों को 40 दिनों की समयावधि में देनी होगी। उप निदेशक, मत्स्य पालन को इसके लिए प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।