चंडीगढ़। धनास-सारंगपुर सड़क पर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी टर्न के पास बीते बुधवार शाम करीब 6 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में घायल महिला सहित एक युवक की इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हो गई। जख्म का ताव न सहते हुए ईडब्ल्यूएस कॉलोनी धनास निवासी 23 साल के मुस्तफा अली की वीरवार अल सुबह 3.30 बजे मौत हो गई। वहीं, इसी कॉलोनी की रहने वाली 54 वर्षीय बिमलेश वीरवार शाम 4.30 बजे मौत हुई। अन्य घायलों में गांव तोगा के 55 वर्षीय कर्मजीत, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी धनास के 23 वर्षीय बॉबी, 22 वर्षीय दलीप सोनी और 28 साल की नीलम शामिल हैं। नीलम जीएमएसएच-16 में भर्ती है। बाकी सभी घायल पीजीआई में भर्ती हैं। बता दें 55 साल की राजमती देवी की घटना के तुरंत बाद ही मौत हो गई थी। वह सड़क किनारे भुट्टे बेचा करती थी। उसके आसपास कुछ खरीदार और बाकी लोग खड़े थे। वहीं (पीबी23जे0001) नंबर की इस बीटल कार में सवार युवक-युवती अभी तक फरार चल रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि स्थानीय दुकानदारों और चंडीगढ़ की सड़कों पर लगे स्मार्ट कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अभी तक पुलिस आरोपी कार चालक को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में अगर आरोपी ने शराब या अन्य नशा किया हो तो वह भी 24 घंटे बाद की गिरफ्तारी में सामने नहीं आएगा। बता दें कि धनास-सारंगपुर की अहम सड़क पर प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्मार्ट कैमरे तक भी नहीं लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद वीरवार सुबह इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया।
मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, छापेमारी जारी
जानकारी के मुताबिक वोक्सवेगन बीटल गाड़ी जीरकपुर निवासी कमलजीत सिंह के नाम दर्ज है और पुलिस टीम बीती रात उसके घर भी पहुंची थी। घटना के वक्त कार में युवक और उसकी महिला मित्र मौजूद थी। दोनों मौके से भाग निकले थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कार चालक युवक का मोबाइल नंबर भी लगा है मगर वह स्विच ऑफ बताया गया है। आरोपी कार चालक की उम्र 20 वर्ष के लगभग बताई गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार मालिक की जीरकपुर के एक शॉपिंग मॉल में हिस्सेदारी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस आईपी डिटेल रिकाॅर्ड के जरिए आरोपी की गाड़ी की स्पीड और उसकी दिशा आदि की जानकारी प्राप्त करेगी।
इसलिए लगी आईपीसी 304
सामान्यत: सड़क हादसों में किसी की जान जाने पर पुलिस आरोपी चालक पर लापरवाही वाले कृत्य से जान लेने की धारा 304 ए लगाती है। वहीं, मौजूदा मामले में आरोपी कार चालक ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर बिना ब्रेक लगाए अन्य लोगों को भी टक्कर मारी। वहीं गाड़ी की गति भी प्रस्तावित गति सीमा से काफी अधिक बताई जा रही है। इसी तेज रफ्तार से यह हादसा हुआ। इसी के चलते पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा 304 लगाई है। धारा 304 में अधिकतम 10 वर्ष की कैद संभव है। मामले में शिकायतकर्ता मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी निवासी पूनम है। पीबी 23जे 0001 नंबर गाड़ी ने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। इसके अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लोगों को जबरदस्त टक्कर मारते हुए साथ ही खुले मैदान में गड्ढे में जा गिरी थी। गाड़ी धनास से मुल्लापुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ईडब्ल्यूएस कॉलोनी मोड़ के पास यह जबरदस्त हादसा हुआ था।
पिछले साल भी फरार हो गई थी कार चालक
इससे पहले बीते वर्ष जून में बोटेनिकल गार्डन के पास नयागांव निवासी 15 वर्षीय लड़की लावण्या को ओमेक्स सिटी न्यू चंडीगढ़ की 21 साल की सुरभि ने कार से टक्कर मार दी थी। हादसे में लावण्या काफी ऊपर उछली थी और पीजीआई में उसकी मौत हो गई थी। मामले में मौके से फरार हुई सुरभि की घटना के करीब दो दिन बाद की गिरफ्तारी दिखा सारंगपुर थाने से जमानत हो गई थी। उसके खिलाफ लापरवाही से जान लेने का केस दर्ज हुआ था। मृतका के परिवार ने बारिश में थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था।