50 किमी दूरी तक खनिज ढुलाई के 68 से 349 रुपये देने होंगे। पंजाब के परिवहन विभाग ने प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से रेत-बजरी की ढुलाई दरें तय की हैं। मिट्टी, सुरखी, रेत, राख, बजरी, गटका, स्टोन बोल्डर, कंकड़ और इमारती मलबा इसमें शामिल हैं।
पंजाब के परिवहन विभाग ने प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से राज्य में रेत-बजरी और अन्य खनिज की ढुलाई की दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने खानें और खनिज (विकास और रेगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत परिभाषित माइनर खनिजों की पंजाब राज्य में ढुलाई के लिए दरें तय की हैं। विभाग ने सोमवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
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ढुलाई के सरकारी रेट तय होने के बाद अब ट्रांसपोर्टर मनमर्जी के दाम नहीं वसूल पाएंगे। सरकार द्वारा मिट्टी, सुरखी, रेत, राख, बजरी, गटका, स्टोन बोल्डर, कंकड़ और इमारती मलबे आदि खनिजों की ढुलाई के रेटों को अलग-अलग स्लैब में बांटा गया है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी दर सूची के तहत 0.5 से 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए रेट 68.49 से 349.82 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच होगा। इसी तरह 51 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दरें 352.61 से 467.95 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच होगी।
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101 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी के लिए 469.11 से 526.19 रुपये प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट तय किया गया है। 151 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 527.27 से 579.78 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच कीमत तय की गई है।
इसी तरह 201 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 580.85 से लेकर 633.38 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच रेट तय किए गए हैं, जबकि 251 से 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 634.44 से 686.96 रुपये प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट निश्चित किया गया है।
इसके अलावा 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए रेत-बजरी की ढुलाई के लिए 686.96 रुपये की निर्धारित हद के अलावा 1.07 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट वसूला जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से ढुलाई के रेट तय करने से ट्रांसपोर्टरों द्वारा मनमर्जी के रेट वसूलने के रुझान पर रोक लगेगी और सीधे तौर पर लोगों का पैसा बचेगा। विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को विश्वास में लेकर वाजिब दाम तय किए हैं। - लालजीत सिंह भुल्लर, परिवहन मंत्री, पंजाब